पुस्तकालय के नियम

1. बुक बैंक की सदस्यता हेतु सत्रारम्भ में सूचना पट पर विज्ञप्ति द्वारा विद्यार्थियों से निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन मांगे जायेंगे, जिन्हें कक्षावार पंजीकृत किया जायेगा।

2. पुस्तक या पत्रिकाओं को नष्ट करना अत्यन्त निन्दनीय कार्य है, जिसके लिये दोषी छात्र-छात्रा को आर्थिक दण्ड दिया जा सकता है तथा अपराध की गुरुता के अनुसार उसकी पुस्तकालय सदस्यता भी लम्बित अथवा समाप्त की जा सकती है।

3. पुस्तकें संकाय, कक्षा, वर्ष, विषय व दिन के अनुसार दी या ली जाती है।

4. पुस्तकालय कार्ड अपरिवर्तनीय है एवं उनकी पूरी जिम्मेदारी धारक की होगी। इसके लिए इन्हें ठीक से संभाल कर रखना चाहिये व कभी किसी अन्य को नहीं देना चाहिये। कार्ड खो जाने पर तरन्त पस्तकालयाध्यक्ष को लिखित सचना दें।

5. पुस्तकालय कार्ड के विनिमय (एक्सचेंज) में ही पुस्तकें दी जायेंगी। पुस्तक लौटा देने पर कार्ड वापस कर दिया जायेगा।

6. पुस्तक लेने से पूर्व विद्यार्थी को भली प्रकार निरीक्षण कर लेना चाहिये। यदि पुस्तक ठीक स्थिति में नहीं है तो उस समय पुस्तकालयाध्यक्ष को सूचित करें MILITALIT अन्यथा उसे स्वयं उत्तरदायित्व वहन करना पड़ेगा।

7. निश्चित अविधि से अधिक समय तक पुस्तक रखने अथवा पुस्तक खो जाने पर नियमानुसार दण्ड अथवा मूल्य लिया जायेगा।

8. विद्यार्थियों को पुस्तक स्वच्छ व सुरक्षित रखनी होगी अन्यथा दण्ड देय होगा।

9. पुस्तकें लेने के लिए पुस्तकालय-कार्ड बनवाना जरुरी है, जिसके लिये प्रवेश की रसीद एवं परिचय-पत्र साथ लाना आवश्यक है।

10. कॉलिज एवं पुस्तकालय में धुम्रपान पूर्णतः निषेध है एवं बात करना वर्जित है।